Teacher Bharti: शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर, चयनित हुए युवाओं की नियुक्तियां रद्द नौकरी भी छीनेंगी सरकार
हाल ही में कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कोर्ट द्वार जारी आदेश में B.Ed डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि बीएड वालों को हटाकर 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें।
बीएड डिग्री हासिल कर रखे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट ने B.Ed डिग्री धारी युवाओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार नियुक्त किए गए बेड शिक्षकों को नौकरी से हटाकर 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड वालों को ही मेरिट के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति दी जानी चाहिए।
जानकारी के मुताबिक बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बैच का बहुत ही बड़ा फैसला आया है इसके अंतर्गत डीएलएड अभ्यर्थियों की उच्च याचिका पर निर्णय दिया गया हैजो निर्णय दिया गया है जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को चयन किए जाने की चुनौती दी गई थीयाचिका करता हूं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले को आधार मानते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से B.Ed योग्यता को स आवेदन घोषित कर इसे हटाने की मांग लगातार समय से की जा रही थी
डीएलएड पास अभ्यर्थियों द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसमें डीएलएड कोर्स में प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ने के खास ट्रेनिंग भी दी जाती हैइसके अलावा B.Ed कोर्स में बड़ी कक्षाओं को पटाने की ट्रेनिंग दी जाती हैं छोटी कक्षाओं कीशिक्षकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता में असर आएगा और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य शासनने बहुत बड़ा उल्लंघन किया है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया थाउसे आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपने फेस लेकर तहत यह जानकारी दी थी कि केवल डीएलएड यानी बीएसटीसीडिप्लोमा प्राप्त करने वालेअभ्यर्थी ही प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ने के लिए पात्र होंगे पीठ ने एनसीटीई ( राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ) के उस गजट विज्ञापन को रद्द कर दिया था जिसमें बीएड डिग्रीधारकों को लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटीई की इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल-1 में पास होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति के बाद छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।
आप सभी को पता है 4 में 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों के 6500 पदों हेतु नई भर्ती की अधिसूचना जारी की थी अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन फार्म लिए उसके बाद 10 जून को इसकी परीक्षा का आयोजन सफलता पूर्ण करवाया गया था इस परीक्षा में B.Ed और डीएलएड के छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे भर्ती परीक्षा सफलता पूर्ण कंप्लीट होने…..